UPDATE CHANDAULI NEWS: चंदौली में दर्ज एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को 3 साल कैद की सजा सुनाई है।
पास्को एक्ट में कोर्ट का फैसला
जनपद चंदौली न्यायालय के एडीजे/एफटीसी-प्रथम की अदालत ने पास्को एक्ट के एक मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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साल 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा
जनपद के सदर कोतवाली में दर्ज, पास्को एक्ट के मुकदमे में 5 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। आपको बता दें कि बीते 7 जून 2019 को सदर कोतवाली पुलिस द्वारा जमुनीपुर निवासी आदर्श सिंह उर्फ लखण्डू के विरुद्ध अपराध संख्या- 138/2019 धारा 354डी, 452, 506, 376 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
आरोपी को 3 साल की कठोर कारावास
उक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व (एडीजीसी) शमशेर बहादुर सिंह तथा थाना चंदौली के पैरोकार आरक्षी श्याम कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी अनुराग शर्मा (एडीजे/एफटीसी-प्रथम) द्वारा अभियुक्त आदर्श सिंह उर्फ लखण्डू को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 5 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।