UPDATE CHANDAULI NEWS: डीपी एक्ट के मामले में कोर्ट ने मां-बेटे को सजा सुनाया है। साथ ही 2 दोषमुक्त हुए।
डीपी एक्ट में कोर्ट का फैसला
जनपद के अलीनगर थाने में दर्ज डीपी एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने मां और बेटे को कारावास की सजा सुनाया। साथ ही अन्य 2 अभियुक्तों को गुणदोष के आधार पर दोषमुक्त किया गया।
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यहां दर्ज हुआ था मुकदमा
जानकारी के अनुसार बीते 5 सितंबर 2020 को जिले के अलीनगर थाने में चार अभियुक्तों क्रमशः चन्दन कुमार पुत्र विनोद सिंह, संजीव सिंह उर्फ मुनटुन सिंह पुत्र स्व0 नारायण सिंह, विनोद सिंह पुत्र स्व0 प्रभु सिंह और सुनीता देवी पत्नी विनोद सिंह, निवासीगण म0न0 806, वार्ड नं0 79 मुगलचक थाना अलीनगर के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना अलीनगर के पैरोकार आरक्षी संजीत कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन, एडीजे/एफटीसी-प्रथम द्वारा अभियुक्त चन्दन कुमार और सुनीता देवी को 03-03 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई।
साथ ही दोनों पर 27000-27000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोनों को 1 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले के अन्य दो अभियुक्त, क्रमशः संजीव सिंह उर्फ मुनटुन सिंह और विनोद सिंह को, गुणदोष के आधार पर दोषमुक्त किया गया।