UPDATE CHANDAULI NEWS: डीपी एक्ट के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
पुलिस का ऑपरेशन कनविक्शन
पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में चल रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत, जनपद के पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन तथा लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है।
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डीपी एक्ट के आरोपी को सजा
जानकारी के अनुसार बीते 6 अगस्त 2020 को जिले के शहाबगंज थाने पर 3 अभियुक्तों क्रमशः धर्मवीर, कंचन देवी और परमानन्द मौर्य के खिलाफ 498 A, 304 B, 504, 506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
उक्त मामले में मानिटरिंग सेल, अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना शहाबगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी उमाशंकर की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायधीश श्यामबाबू की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी धर्मवीर को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 15000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी अभियुक्त को 1 माह, अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।