CHANDAULI: पास्को एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
पुलिस का ऑपरेशन कनविक्शन
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पुलिस महानिदेशक के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को, चंदौली पुलिस निरन्तर सफल बना रही है। इसके तहत आज पाक्सो एक्ट में दोषी 01 अभियुक्त को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाया गया है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस थाने पर दर्ज हुआ था मुकदमा
जानकारी के अनुसार बीते 26 जनवरी 2003 को अलीनगर थाने में अभियुक्त विशाल यादव, निवासी बिहार के विरुद्ध धारा 323,504,506,328,120बी भादवि व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक शमशेर बहादुर सिंह (स्पे0 एडीजीसी) व थाना अलीनगर के पैरोकार आरक्षी संजीत कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज यानी शनिवार को न्यायालय पीठासीन अधिकारी अनुराग शर्मा (स्पे0जज पाक्सो एक्ट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त विशाल यादव को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।