Chandauli news: एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को सजा, यहां दर्ज हुआ था मुकदमा।

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UPDATE CHANDAULI NEWS: कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फैसला सुना दिया है।

Chandauli news: एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को सजा, यहां दर्ज हुआ था मुकदमा।

पुलिस का ऑपरेशन कनविक्शन

पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी के विरुद्ध दोषसिद्ध होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।


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यहां दर्ज हुआ था मुकदमा

आपको बता दें कि बीते 3 अगस्त 2020 को रवि सिंह, निवासी वाराणसी के विरुद्ध थाना मुग़लसराय में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।


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उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक रमाकान्त उपाध्याय (एसपीपी) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप आज यानी शुक्रवार को पीठासीन अधिकारी पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -3 ) द्वारा अभियुक्त रवि सिंह को 04 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 2 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को 7 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।



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