UPDATE CHANDAULI NEWS: चंदौली पुलिस ने दो अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही किया है।
गैंग लीडर व सदस्य पर गैंगस्टर
तस्करी में थें लिप्त
पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त संगठित गैंग के लीडर व गैंग सदस्यों द्वारा साथ मिलकर अपने आपराधिक कृत्यों को अंजाम दिया जाता है। अभियुक्त, समाज में भय एवं आतंक का माहौल बनाते है। आम जनता को आतंकित तथा भयभीत व गोवंशो की तस्करी कर अनाधिकृत रूप से भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त करते है। उपरोक्त गैंग के सरगना/ सदस्य पर जनपद के थाना कन्दवा में गोवंश नि0अधि व अवैध शस्त्र नि0 अधिनियम में अभियोग पंजीकृत हैं। इसके अलावा थाना सैयदराजा मे सरकारी अफसर के आदेश की अवमानना करने का अभियोग पंजीकृत है।
आपराधिक इतिहास
गैंग लीडर- सुभाष बिन्द, निवासी ग्राम धनाईतपुर पोखरा थाना कन्दवा जनपद चन्दौली उम्र 40 वर्ष।
आपराधिक इतिहास
1-मु0अ0सं0 91/2020धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।
2- मु0अ0सं0 15/2024 धारा 3/5A/8गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।
3- मु0अ0स0-35/2024 धारा3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।
गैंग के सदस्य- छोटू प्रसाद नट, निवासी ग्राम खुरहट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली उम्र 43 वर्ष
आपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0 15/2024 धारा 3/5A/8गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।
2. मु0अ0सं0 325/2015 धारा 188 भा0द0वि0 थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।
3. मु0अ0स0-35/2024 धारा3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।