UPDATE CHANDAULI NEWS: चंदौली में हत्या का प्रयास सहित अन्य मामलों में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
पुलिस का ऑपरेशन कनविक्शन
इस थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
CHANDAULI NEWS: ALSO READ
जानकारी के अनुसार बीते 9 मई 1999 को जनपद के अलीनगर थाने पर चार अभियुक्तों क्रमशः लोला उर्फ सरफुद्दीन, नसरूद्दीन, सरफुद्दीन और अबरार के खिलाफ धारा 323/34,324/34,307/34,504,506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमे से लोला उर्फ सरफुद्दीन का मुकदमा चलने के दौरान मौत हो चुकी है। बाकी तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा चल रहा था।
कोर्ट ने आरोपियों को दिया दोषी करार
ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दर्ज हुए उक्त मामले में प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 12 अगस्त यानी सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों को 5-5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाया। साथ ही कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 11-11 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में तीनों दोषियों को 5-5 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।