UPDATE CHANDAULI NEWS: बीते दिनों जिले जे चकिया क्षेत्र में हुए स्कूल बस एक्सीडेंट के मामले को लेकर डीएम के तेवर सख्त है।
हरकत में परिवहन विभाग
जनपद के चकिया क्षेत्र में अनाधिकृत स्कूली वाहन के दुर्घटना ग्रस्त होने के बाद डीएम निखिल टी. फुंडे द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को इस संबंध में कड़े कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डा. सर्वेश गौतम ने बताया कि जनपद में सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुई स्कूल बस के बिना वैध प्रपत्रों के संचालित होने के दृष्टिगत शीर्ष स्तर से अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहे विद्यालयीय वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किए जाने के सख्त निर्देश दिये गये हैं। साथ ही ऐसे विद्यालयीय वाहनों के स्वामियों एवं स्कूल प्रबन्धकों तथा संचालकों के विरूद्ध भी विधि सम्मत कार्यवाही किये जाने निर्देश दिये गये हैं। डीएम चन्दौली के निर्देशन में जनपद में संचालित अवैध स्कूल वाहनों के विरूद्ध विशेष कार्यवाही की जा रही है।
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242 वाहनों का फिटनेस समाप्त
संभागीय परिवहन अधिकारी डा. सर्वेश गौतम ने बताया कि जनपद चन्दौली में कुल 844 स्कूली वाहनें पंजीकृत हैं। जिसमें से कुल 602 वाहनों का फिटनेस वैध हैं, जबकि 242 वाहनों का फिटनेस समाप्त हो चुका है। जनपद में स्कूली वाहनों के विरूद्ध अभियान चलाते हुये परिवहन विभाग द्वारा कुल 55 अवैध स्कूल वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुये उन पर चालान/बन्द की कार्यवाही की गयी। जनपद चन्दौली में स्थित विद्यालय-
- Brijnandani Golbal Acadey
- Rahul Internation School
- Cambridge International School
- Universal Public School
- JHAMAR Singh Rising Sun World School
- Shree Paramhansh Sewa Sansthan
- R.B. International School
- Lokmangal Convent School
उपोरोक्त स्कूलों के वाहनों के विरूद्ध मुख्यतः कार्यवाही की गयी।
161 विद्यालयों को नोटिस जारी
सभी 161 विद्यालयों को कार्यालय द्वारा फिटनेस कराने हेतु नोटिस जारी की गयी जिसके उपरान्त भी फिटनेस न कराने की स्थिति में पंजीयन निलम्बित कर दिया जाएगा। साथ ही उपरोक्त विद्यालयों में संचालित अवैध फिटनेस समाप्त वाहनों के विरूद्ध चालान/बन्द की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। रजिस्ट्रेशन/फिटनेस/इन्श्योरेन्स/ बीमा की वैधता अवधि समाप्त विद्यालयीय वाहनों के स्वामी नियमानुसार यथापेक्षित वैध प्रपत्रों को प्राप्त करके ही अपने वाहनों का संचालन करें अन्यथा की स्थिति में अनाधिकृत एवं बिना वैध प्रपत्रों के संचालित विद्यालयीय वाहनों के विरूद्ध RVSF (Registered Vehicle Scrapping Facility) के माध्यम से नियमानुसार स्क्रैपिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि जनपद में बिना वैध प्रपत्रों के संचालित हो रहे विद्यालयी वाहनों की शून्य हो सके।