UPDATE CHANDAULI NEWS: चंदौली कोर्ट ने हत्या का प्रयास सहित अन्य गंभीर मामलों में शामिल 4 आरोपियों को सजा सुनाया है।
पुलिस का ऑपरेशन कनविक्शन
पुलिस महानिदेशक के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन को, चंदौली पुलिस लगातार सफल बना रही है। इसी क्रम में मारपीट व हत्या का प्रयास करने के मामले में दोषी 4 अभियुक्तों को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और पुलिस तथा लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 11-11 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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यहां दर्ज हुआ था मुकदमा
आपको बता दें कि बीते 2 अप्रैल 2006 को अलीनगर थाने में 4 अभियुक्त क्रमशः घनश्याम तिवारी, आदित्य नारायण तिवारी, सुनील तिवारी और अनिल कुमार तिवारी के विरुद्ध धारा 323, 324, 325, 504, 506, 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) व थाना अलीनगर के पैरोकार हे0 का0 राकेश कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज यानी बुधवार को न्यायालय पीठासीन अधिकारी विनय कुमार सिंह (एएसजे-III, कक्ष संख्या प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 11000-11000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।