चंदौली के मुग़लसराय कोतवाली में बीते 11 अक्टूबर 2015 को दर्ज हुए एक मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाया है।
दोस्त पर किया था जानलेवा हमला
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जानकारी के अनुसार बीते 11 अक्टूबर 2015 को मुग़लसराय कोतवाली क्षेत्र के कैथापुर निवासी राकेश उर्फ विशाल उर्फ छोटू सेठ के विरुद्ध कोतवाली में धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विशाल पर आरोप था कि उसने अपने ही दोस्त पर जानलेवा हमला किया। मामले की सुनवाई में 8 साल से भी ज्यादा समय लगे, पर अंततः कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी विशाल को कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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आरोपी को 8 साल की कठोर कारावास
दरसअल, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम और एसपी चंदौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में, दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम तथा त्वरित दंडात्मक कार्यवाही के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त पंजीकृत मामले में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0 राजेश राय की प्रभावी पैरवी के कारण गुरुवार को एएसजे कक्ष संख्या प्रथम जनपद चंदौली द्वारा दोषी अभियुक्त राकेश उर्फ विशाल उर्फ छोटू सेठ को 08 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी अभियुक्त पर 10 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।