चंदौली के अपर सत्र न्यायाधीश ने डीपी एक्ट के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। मामले के 4 आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
विवाहिता ने किया था आत्महत्या
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मामला, जिले के बलुआ थाना क्षेत्र का है जहां बीते 30 जून 2020 को 4 लोगों के खिलाफ डीपी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि विवाहिता के साथ उसके पति व ससुरालजन द्वारा दहेज की मांग किया गया व उसके साथ क्रूरता किया गया था। विवश होकर विवाहिता ने आत्महत्या कर लिया था।
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प्रभावी पैरवी से मिली सजा
थाना बलुआ में उक्त पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना बलुआ के पैरोकार का0 धीरज कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज यानी 21 मई को चंदौली न्यायालय के पीठासीन अधिकारी-श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश/FTC-I) द्वारा दोषी 1 अभियुक्त को 4 वर्ष का कठोर कारावास तथा बाकी अन्य तीन अभियुक्तों को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही दोषियों को 5-5 हज़ार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 10-10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।