2016 के मामले में आया कोर्ट का फैसला
बीते 18 नवंबर 2016 में जिले के एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापेमारी और गिरफ्तारी के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर डायग्नोस्टिक संचालक और उसके सहयोगी को सजा सुना दिया है।
गठित टीम ने की थी छापेमारी
दरसअल, बीते 18 नवंबर 2016 को डीएम के निर्देश पर डाक्टरों की एक गठित टीम व तहसीलदार द्वारा जिले के सककडीहा क्षेत्र में स्थित वी0 के0 डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापेमारी की गई थी। जांच के दौरान उक्त डायग्नोस्टिक सेंटर पर अवैध रूप से संचालित पाया गया। जिसके बाद उक्त सेंटर की अल्ट्रासाउंड मशीन, प्रिंटर आदि को सीज करने की कार्यवाही की गई तथा संचालक शमशेर खां और उसके सहयोगी पिंटू यादव के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था।
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कोर्ट ने सुनाई सजा
अभियुक्तों को सजा दिलवाने के लिए लगातार पैरवी की जा रही थी। इसी बीच 30 सितंबर 2023 को कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर संचालक शमशेर खां और उसके सहयोगी पिंटू यादव को तीन-तीन वर्ष का कारावास और दस-दस हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। राज्य की ओर से मनीष कुमार अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।