चंदौली। कोर्ट ने इस मामले के आरोपी को सुनाई 3 साल की सजा, किया था घिनौना काम।

चंदौली। कोर्ट ने इस मामले के आरोपी को सुनाई 3 साल की सजा, किया था घिनौना काम।

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ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान

जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम तथा त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम ने अब नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई है।


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 नाबालिग लड़की से किया था छेड़खानी

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जानकारी के अनुसार बीते 6 नवंबर 2017 के जिले के शहाबगंज क्षेत्र में एक युवक द्वारा नाबालिग लड़की को छेड़ने का मामला प्रकाश में आया। जिस पर पुलिस ने आरोपी उमेश यादव उर्फ पिंटू यादव निवासी शहाबगंज के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।




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कोर्ट ने सुनाई 3 साल की कठोर सजा
 

पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी उमेश यादव उर्फ पिन्टू यादव यादव, पुत्र राम अवध यादव निवासी ग्राम मडईपुर पत्तेपुर थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 11रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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