हत्या के मामले में आरोपी को सजा
यूपी के चंदौली में बीते 14 अगस्त 2013 में हुई महिला के गला दबाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को सजा सुना दिया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चल रहा अभियान
दरसअल जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम, त्वरित और दण्डात्मक कार्यवाही के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में बीते 14 अगस्त 2013 को थाना धीना के रैथा गांव निवासिनी अंजली राय की घर में घुसकर गला दबाकर हत्या करने की घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य इकट्ठा करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
आरोपी को आजीवन कारावास
पंजीकृत अभियोग में पुलिस, मॉनिटरिंग सेल जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद चन्दौली ने मंगलवार को आरोपी बेचू अली उर्फ मेहरबान पुत्र, स्व0 बेचई पता- रैथा, थाना धीना, जनपद चन्दौली को आजीवन कारावास व 20 हज़ार के अर्थदण्ड का सजा सुनाया। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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