नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत
यूपी के चंदौली में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हालांकि कोर्ट का फैसला आने में करीब 5 साल लगे पर पीड़ित पक्ष को आखिरकार इंसाफ मिल गया।
कोर्ट ने सुनाई 21 साल की सजा
खबर यूपी के चंदौली जिले से है जहां बीते 2018 में सैरदराजा थाना क्षेत्र में हुए रेप के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले में आरोपी ज्ञान प्रकाश को अदालत ने 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 16 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
2018 में इस क्षेत्र में हुआ था वारदात
जानकारी के अनुसार 26 फरवरी 2018 को सैयदराजा क्षेत्र में एक 11 साल के नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर, कमरे के अन्दर बंदी बना कर रेप करने के मामले में पुलिस ने आरोपी ज्ञान प्रकाश उर्फ ज्ञानू पांडे संबंधित धाराओं में मुजदमा दर्ज किया। जिसके बाद पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) की प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई।
नाबालिग बच्ची को बंदी बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी ज्ञान प्रकाश पाण्डेय उर्फ ज्ञानू पुत्र गौरी शंकर उपाध्याय को 21 वर्ष का कठोर कारावास व 16 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।